दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 22 की सजा, 2 साल पहले नाबालिग से किया था गलत काम

3/25/2023 9:10:41 PM

पलवल(गुरुदत्त): शहर में एक नाबालिग लड़की से मारपीट और जबरन दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 26 वर्षीय आरोपी भोला को 22 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था जताई है।

बता दें कि 26 मई 2021 को शहर थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि लाइन पूरा मोहल्ला निवासी खुशीराम उर्फ भोला उसके घर में जबरन घुस गया और उसकी नाबालिग पुत्री से मारपीट करते हुए जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को किसी को इस बात की जानकारी देने को लेकर भी जान से मारने की धमकी दी। उसके शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 323,450,506,376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने नीमका जेल भेज दिया।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट्रैक कोर्ट से न्यायाधीश महेश कुमार ने सभी सबूतो के आधार पर आरोपी 26 वर्षीय खुशीराम को 450 आईपीसी के तहत 10 वर्ष की सजा 10 हजार रुपये का जुर्माना व 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष का सजा के साथ पास्को एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सजा के रूप में फैसला सुनाया है। इस तरह के संगीन मामलों में फैसले जल्दी आने से एक और जहां आमजन में न्यायपालिका के प्रति आस्था जागती है। वहीं दूसरी ओर अपराधियों के भी हौसले पस्त होते है। महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस ने इस मामले में बेहतर तरीके से पैरवी करते हुए तथ्य जुटाए थे। ताकि आरोपी को अपने गलत कर्मों की सजा मिल सके।

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma