कोर्ट ने पिता और भाई को सुनाई फांसी की सजा, प्रेम विवाह करने पर युवती को उतारा था मौत के घाट

5/29/2023 7:44:12 PM

सोनीपत(सन्नी मलिक): शहर के गांव खंदराई में प्रेम विवाह करने से नाराज होकर झूठी शान के लिए बेटी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी पिता व भाई को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। युवती के पति का आरोप था कि उनकी पत्नी को गोलगप्पे खिलाने के बहाने से घर ले जाकर हत्या की गई थी।

बता दें कि गांव गढ़ी हकीकत निवासी अर्जुन ने 7 सितंबर, 2019 को सिटी थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि वह गांव खंदराई में अपने ननिहाल में रहते थे। उन्होंने गोहाना आईटीआई से कार पेंटर का डिप्लोमा किया था। जिसके चलते डेढ़ साल तक गांव खंदराई में रहा था। एक माह पहले उन्होंने गांव खंदराई निवासी रितु (22) प्रेम विवाह किया था। उनके प्रेम विवाह से ऋतु के परिजन नाराज हो गए थे। अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि ससुराल पक्ष ने उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर उनकी पत्नी रितु ने अदालत में भी अपनी मर्जी से शादी करने के बयान दिए थे। ऋतु को अचानक 7 सितंबर, 2019 को बुखार हो गया था। जिसके बाद उसकी साली अंजली ने उसके मोबाइल पर कॉल की थी। उसने गोहाना के एक निजी अस्पताल में दवा दिलाने की बात कही थी। जब वह रितु को गोहाना लेकर पहुंचे तो उसका साला संदीप व अजीत उसे मिले थे। वह उन्हें लेकर चिकित्सक के पास जाने लगे थे तो उसकी सास सामो व साली अंजली भी गली में मिल गए थे। उन्होंने उनकी पत्नी को कहा था कि उसे गोलगप्पे खिलाते हैं। उनकी पत्नी रितु ने मना किया था, लेकिन वह उसे जिद्द कर अपने साथ ले गए थे।

उसके साले ने उसे भी चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसके बाद साले ने कहा था कि एक घंटा इंतजार कीजिए वह स्वयं रितु को छोड़ जाएगा। अर्जुन ने बताया था कि करीब डेढ़ घंटे तक उन्होंने वहीं पर इंतजार किया था, लेकिन रितु नहीं आई। उसके बाद उसका साला संदीप, अजीत, बंटी अपने हाथ में फरसा लेकर डेढ़ घंटे बाद पहुंचे थे। उन्होंने उसे कहा कि रितु को तो लव मैरिज करने की सजा दे दी, अब उसे भी बताते हैं। अर्जुन ने बताया था कि वह उनसे बचता हुआ भाग गया था और एक घर में घुसकर उसकी छत से कूदकर बच निकला था। जिसके बाद उसे उसकी पत्नी रितु की हत्या का पता चला था। उनकी पत्नी की गर्दन फरसे से धड़ से अलग कर बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने युवती के मायके से उसका गर्दन कटा शव मिला था। अर्जुन ने कहा था कि उनकी पत्नी को ससुर उमेद, सास सामो, साली अंजली, साले संदीप, अजीत उर्फ जीता, बंटी ने गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी महिपाल सिंह की टीम ने रितु के भाई संदीप उर्फ काला व अजीत को जींद रोड खंदराई मोड़ से गिरफ्तार किया, वहीं शहर के बरोदा रोड मोर चौक से पिता उमेद व उनके गांव के बंटी, अमित उर्फ सरपंच को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह ने युवती के पिता उमेद सिंह व भाई संदीप उर्फ काला को दोषी करार दिया। साथ ही अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।  

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma