दरिंदो ने हत्या के बाद किया था रेप , दिव्यांग बच्ची से गैंगरेप मामले कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा(VIDEO)

punjabkesari.in Thursday, Jun 08, 2023 - 10:53 AM (IST)

पलवल(गुरदत्ता): 10 साल की मूकबधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या के मामले में पलवल अदालत ने दो युवकों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनवाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 



हत्या से पूर्व किया गया था दुष्कर्म 
जानकारी के अनुसार, साल 2020 में होडल थाना अंतर्गत एक गांव निवासी 10 वर्षीय मूकबधिर बच्ची 24 अगस्त को घर से लापता हो गई। 25 अगस्त को बच्ची का शव गांव के नजदीक ज्वार के खेत से बरामद हुआ। मामले में होडल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा नंबर 223 में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। होडल पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। बच्ची की हत्या से पूर्व दुष्कर्म किया गया था तथा उसकी दोनों आंखों में जख्म दिए गए। दोनों ने पहले शराब पी थी, उसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की। मामले में पुलिस ने गांव निवासी अजय व पुरुषोत्तम उर्फ प्रसोति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

दोषियों ने दो-दो बार बीड़ी जलाकर बच्ची की आंखें दाग दीं
न्यायधीश ने कहा कि दोषियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई। वह गूंगी और बहरी थी और साथ ही बौद्धिक रूप से अक्षम। दुष्कर्म के दौरान गर्दन की हड्डी टूट गई और गुप्तांग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यह क्रूर अपराध है और इसके लिए मौत की सजा ही उचित है। दोषी अजय 20 साल और पुरुषोत्तम 27 साल का है। पुरुषोत्तम शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। दोषियों ने पीड़िता के साथ तीन बार दुष्कर्म किया और हाथ बांध दिए थे। इस दौरान वह बेहोश हो गई। अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया गया। दोनों दोषियों ने दो-दो बार बीड़ी जलाकर बच्ची की आंखें दाग दीं। बाद में गला दबाकर हत्या कर दी।


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Content Writer

Isha

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