नाबालिग लड़के से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

4/20/2021 6:45:16 PM

जींद (अनिल कुमार): हरियाणा के जिला जींद में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने 20 साल का कारावास व एक लाख का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। मामला 4 साल पुराना है, जिसकी पैरवी जींद पुलिस कर रही थी।

गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2017 को एक 13 साल के बच्चे की शिकायत पर सोमबीर वासी भौंगरा के खिलाफ धारा-4 पोक्सो एक्ट के तहत अंकित करके आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। जींद पुलिस द्वारा मामले की लगातार पैरवी के बाद 19 अप्रैल को आरोपी सोमबीर पर दोषी पाया गया है। एएसजे जींद गुरविन्द्र कौर की अदालत ने आरोपी को 20 साल कारावास की सजा व एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
 

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Content Writer

Shivam