बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 3 साल से चल रही थी सुनवाई

4/1/2021 8:23:12 AM

यमुनानगर : 5 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई है। दोषी को 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 3 साल से इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। फैसला ए.डी.जे. की कोर्ट ने दिया है।

बता दें राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) को बच्ची के पिता ने 30 सितंबर 2018 को शिकायत दी थी कि वे 10 साल से रेलवे प्लेटफार्म पर ही रहते हैं। उनके पास 1 बेटा व बेटी है। बेटा अम्बाला में ही चाय की दुकान पर रहता है। 5 साल की बेटी को वे साथ रखते हैं। रात करीब 10 बजे वे खाना खाकर प्लेटफार्म नंबर 1 पर सो गए। रात करीब साढ़े 12 बजे बच्ची वहां से गायब हो गई। उन्होंने उसकी तलाश की। 1 घंटे तक तलाश करते रहे तो बच्ची की मां को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वे भागते हुए वहां पर गए और बच्ची प्लेटफार्म नंबर 2 पर थी। वे पास गए तो बच्ची खून से लथपथ थी। 

उन्हें यह नहीं पता कि उनकी बच्ची के साथ गलत काम किसने किया। बता दें जहां से उसने बच्ची के गायब होने की बात कही थी वह जी.आर.पी. थाना के सामने है और जहां पर बच्ची के मिलने की बात कही थी वह जगह आर.पी.एफ. चौकी के सामने हैं। बाद में सामने आया था की बच्ची से दुष्कर्म रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ है। दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं उसका सौतेला पिता निकला, यानी उसने पुलिस को भी गुमराह किया था। अक्तूूबर 2018 में आरोपी को डिटैक्टिव स्टाफ ने गिरफ्तार किया था। महिला थाना ने भी इस मामले में कार्य किया था। जांच टीम शुरू से ही आरोपी पर नजर रखे हुई थी। वह बार-बार अपने ब्यान बदल रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो वह अपना गुनाह मान गया।

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Content Writer

Manisha rana