नेपाली युवती गैंगरेप मामला: नाबालिग दोषी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा (VIDEO)

2/20/2018 6:14:17 PM

रोहतक(दीपक भारद्वाज): रोहतक में तीन साल पहले हुए नेपाली युवती के साथ गैंगरेप मामले में किशोर न्यायालय की जज मेनका ने नाबालिग अारोपी संतोष को तीन साल की सजा सुनाई है। नाबालिग होने की वजह से तीन साल से सुधार गृह में बंद दोषी को छोड़ने के अादेश किए जा चुके हैं। संतोष को धारा 376 डी में 3 साल, 377 में 2 साल, 302 में 3 साल व 201 में 1 साल की सजा का प्रवाधान है। कानूनी लाॅ के तहत किसी भी नाबालिग को कोई भी केस में 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती।  

जानकारी के अनुसार 1 फरवरी 2015 को एक नेपाली युवती का अपहरण हो गया था, जिसके बाद युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और बाद में बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता का शव पुलिस को चार फरवरी को  बहुअकबरपुर के पास खेतों में नग्न हालत में मिला था। पुलिस जांच के बाद 7 अारोपियों को इस मामाले में दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार किया था। दोषियों को कोर्ट ने  21 दिसंबर 2015 को फांसी की सजा सुनाई थी। इसमें से एक अारोपी सोमबीर ने दिल्ली में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। रोहतक कोर्ट ने नेपाली युवती के इस केस को रेयर आॅफ रेयरस्ट माना गया था।