दोस्त के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 3 साल पहले चाकू घोंपकर की थी निर्मम हत्या

2/7/2024 9:26:43 PM

पानीपत: बड़े आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा देने के लिए अब हरियाणा के कोर्ट लगातार कार्रवाई कर रहे है। मंगलवार को नूंह कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा और हजारों रुपयों का जुर्माना लगाया। वहीं अब पानीपत में दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

बता दें कि पानीपत के समालखा कस्बे में पड़ाव मोहल्ला में 3 साल पहले दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई है। सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी सन्नी निवासी आजाद नगर समालखा को आजीवन कठोर कारावास की सजा की सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 15 गवाहों और सीसीटीवी फुटेज समेत दोषी से बरामद चाकू ने सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है।

चाचा के पास रहता था युवक

समालखा के सराय मोहल्ले का मुराद मूलरूप से मुरादाबाद का रहने वाला था। करीब 20 साल पहले उसके पिता सकूर की मौत हो गई थी। इसके बाद मुराद का चाचा अजीज मोहम्मद उसे व उसके दो भाई बहनों को अपने पास समालखा लेकर आ गया था। मुराद यहां मजदूरी करता था। 25 अक्तूबर 2020 को समालखा के आजाद नगर का सन्नी मुराद को घर से बुलाकर ले गया था। रात को मुराद घर नहीं लौटा और सुबह पड़ाव मोहल्ले में पुलिस को उसका शव मिला। उसके चाचा अजीज मोहम्मद ने उसकी शिनाख्त की। पास के घर में लगे CCTV देखे तो उसमें सन्नी चाकू लेकर मुराद को मारते हुए दिखाई दिया।

मुराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सन्नी पर केस दर्ज कर 26 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके घर से वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। सन्नी ने पुलिस पूछताछ में कहासुनी होने पर मुराद की हत्या करना कबूल कर लिया।
 

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Content Writer

Manisha rana