वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर CPCB के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार ने जारी किए ऑर्डर

11/12/2020 11:28:10 AM

 

चंडीगढ़ : दिल्ली व नैशनल कैपिटल रीजन (एन. सी.आर.) में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सैंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) की ओर से बुधवार को निर्देश जारी होने के बाद हरियाणा सरकार ने देर शाम कई प्रकार की पाबंदी लगाने के ऑर्डर जारी कर दिए। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) ने एन.सी.आर. के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर भेज दिए हैं।

सबसे पहले सी.पी.सी.बी. के निर्देशों पर एन.सी.आर. के सभी हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रशर्स को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यह ऑर्डर 17 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा। साथ ही सबसे अधिक धूल वाली सड़कों की सफाई करने को कहा गया है, जिन्हें वाटर सिंप्रिकल की मदद से साफ किया जाएगा। एन.सी.आर. में निर्माण कार्य सी.पी.सी.बी. की गाइडलाइंस अनुसार ही चलेंगे। उल्लंघनकर्ताओं विरुद्ध सख्त कार्रवाई को कहा है, जिसमें निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोका या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है।

पराली जलाए जाने के मामलों पर विशेष फोकस
आदेशों में कहा गया कि कहीं पर भी पराली जलाए जाने के मामले सामने आते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त बायोमास बर्निंग एक्टिविटी को रोकने के लिए भी सख्ती से विशेष अभियान चलाया जाए। पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल को लेकर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) और कोर्ट द्वारा जारी फैसलों का सभी विभाग सख्ती से पालन करें। एच.एस.पी.सी.बी. की ओर से एन.सी.आर. के सभी डिप्टी कमिश्नर को एक्शनटेकन रिपोर्ट भी सबमिट करवाने के लिए कहा गया है।

 

Manisha rana