बच्चों को तंबाकू-गुटखा बेच रहे दुकानदारों पर CWC की रेड, 2 काबू

5/29/2018 12:26:00 PM

अंबाला(अमन कपूर): हरियाणा में तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा 18 साल के नीचे के बच्चे को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध है। उसके बाद भी अंबाल में इस कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसका खुलासा चाईल्ड वेल्फेयर कमेटी अौर जिला बाल सरंक्षण विभाग की लाईव रेड के दौरान हुआ। चाईल्ड वेलफेयर कमेटी व जिला बाल सरंक्षण विभाग द्वारा किए गए स्टिंग में साफ देखा जा सकता है कि दुकानदार 9 साल की बच्ची को तम्बाकू गुटखा बेच रहे हैं। इस स्टिंग के बाद 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। 

अंबाला में चाईल्ड वेलफेयर कमेटी व जिला बाल सरंक्षण विभाग को एक शिकायत मिली थी कि 2 बच्चियों से उनका सौतेला पिता मार पिटाई करता है। जिसकी जांच करने विभाग की टीम वहां पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। जांच में सामने आया कि 9 साल व 5 साल की बच्चियों को उनका सौतेला पिता इसलिए पिटता है क्यूंकि वो खर्च के लिए मिलने वाले पैसों का गुटखा खाती हैं। इस बात का पता चलने के बाद विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए बच्चियों को पैसे देकर दुकानों पर भेजा और उनसे गुटखा खरीदने के लिए कहा जिसका बकायदा विभाग ने मोबाईल वीडियो बनाया। 

वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि दुकानदार बच्चियों को गुटखा बेच रहे हैं। इस रेड के सक्सेस होते ही जिला बाल सरंक्षण अधिकारी टीम के साथ दुकान में दाखिल हुई और दुकानदारों को पुलिस के हवाले कर दिया। CWC व जिला बाल सरंक्षण अधिकारी का कहना है कि इस मामले में JJ एक्ट के तहत कार्यवाई की जाएगी। इसमें 7 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 

इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है अगर ऐसी दुकानों पर समय रहते छापेमारी या औचक निरीक्षण हो तो कानून की उल्लंघना करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसी जा सकती है। 
 

Nisha Bhardwaj