डी.ए.वी. कॉलेज मैनेजमेंट की मुआवजा भरने के खिलाफ दायर अपील खारिज

3/24/2018 10:15:55 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): 23 दिसम्बर,1995 को मंडी डबवाली (सिरसा) में राजीव मैरिज पैलेस में डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में हुई आगजनी और 400 से अधिक मौतों के मामले में मुआवजा भरने के फैसले के खिलाफ डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमैंट सोसायटी व अन्य की अपील को हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। 

अपील में सिंगल बैंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। पिछले वर्ष सोसायटी को डबवाली आगजनी कांड में 2 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि देने के निचली कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। संबंधित हत्याकांड में मारे गए लोगों में कई बच्चे शामिल थे और अनेक बुरी तरह घायल हो गए थे। 
 

डबवाली फायर ट्रैजडी विक्टिम्स एसोसिएशन ने निचली कोर्ट में एग्जीक्यूशन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की मांग की थी, जो बाकी बचे मुआवजे की रकम से जुड़ी थी। उस मांग को स्वीकार करते हुए एडिशनल सिविल जज ने डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी को 2,33,10,455 रुपए 10 प्रतिशत ब्याज सहित अप्रैल, 2013 से लेकर जमा करवाए जाने की अवधि तक जमा करवाने को कहा था। 

निचली कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सोसायटी की प्रॉपर्टी अटैच कर भी रकम बरामद की जा सकती है अगर रकम जारी न की गई। निचली कोर्ट के आदेशों के खिलाफ डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमैंट सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसका दिसम्बर, 2017 में निपटारा कर दिया गया था जिसके बाद पुर्नविचार अर्जी दायर की गई थी। उस अर्जी का भी बीते 19 फरवरी को निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी को 2,29,86,292 रुपए की राशि 11 मार्च, 2013 से जमा करवाए जाने तक 10 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए थे। 


 

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