डी.एड. परीक्षाओं के चलते लागू रहेगी धारा -144

1/16/2019 10:45:16 AM

भिवानी (पंकेस): हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 16 से 25 जनवरी तक संचालित की जाने वाली डी.एड. परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिलाधीश अंशज सिंह ने जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा के  दौरान यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आदेश के अनुसार जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के समीप 200 मी. के दायरे में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र के आसपास घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, बरछी, चाकू, साइकिल चेन, पिस्तौल, बंदूक इत्यादि लेकर कोई व्यक्ति घूमता पाया गया तो उसे धारा 144 की अवहेलना माना जाएगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड द्वारा परीक्षा का समय बाद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के नजदीक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा केन्द्र के आस-पास की सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।

Deepak Paul