डॉ. गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, राम रहीम के कहने पर साधुओं को बनाया नपुंसक

5/3/2018 8:42:58 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के कहने पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में अंतरिम रूप से अग्रिम जमानत का लाभ पाने वाले डा. पंकज गर्ग की नियमित अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 मई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई। इससे पहले डा. गर्ग को 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। हंस राज चौहान बनाम हरियाणा सरकार मामले में हाईकोर्ट ने साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंपी थी।

तत्कालीन जज जस्टिस के. कानन ने 23 दिसम्बर, 2014 को मामले में केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। जांच दौरान पाया था कि गर्ग भी एक डाक्टर था जिसने गुरमीत के कहने पर कुछ अनुयायियों को नपुंसक बनाया जिसे लेकर सी.बी.आई. ने आपराधिक धाराओं में 1 फरवरी, 2018 को स्पैशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की। डा. गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में सी.बी.आई. ने दलीलें दी थीं कि आरोप गंभीर है।

शक जताया था कि आरोपी गवाहों को प्रभावित और साक्ष्यों से छेडख़ानी कर सकता है। इससे पहले सैशंस कोर्ट तर्कों के आधार पर डा. गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। आरोप के मुताबिक डेरा प्रमुख ने डा. पंकज गर्ग व डा. एम.पी. सिंह के साथ मिल साधुओं को नपुंसक बनाया था। यह डाक्टर डेरे में कार्यरत थे। डा. एम.पी. सिंह की 7 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी जिसके बाद से वह अम्बाला जेल में है।

 

Rakhi Yadav