डी.ई.ई.ओ. को सस्पेंड करने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती

6/1/2018 8:56:36 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):  करनाल में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस कमेटी की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट एलीमैंटरी एजुकेशन ऑफिसर सरोज बाला एवं असिस्टैंट राजेश कुमार को श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशों पर सस्पैंड किए जाने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरोज बाला और राजेश कुमार ने मामले में राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हरियाणा सरकार, डायरैक्टर, सैकेंडरी एजुकेशन, डी.सी. करनाल, एस.डी.एम., स्थानीय टीचर राजकुमार(शिकायतकर्ता) को पार्टी बनाया गया है।

जस्टिस राजीव नारायण रैना की कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी पक्ष को 1 जून के लिए नोटिस जारी किया है। नायब सिंह सैनी व टीचर राजकुमार को दस्ती नोटिस जारी हुआ है। सरकारी वकील ने मामले में शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग की है। लीव ट्रैवल कन्सैशन(एल.टी.सी.) के वितरण में देरी के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। 

याची पक्ष पर प्रशासन को संबंधित मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप था। एडवोकेट सुनील नेहरा ने याची पक्ष की ओर से दलीलें पेश करते हुए मांग की है कि 24 मई, 2018 को करनाल में आयोजित डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस कमेटी की उन सिफारिशों/प्रक्रिया को रद्द किया जाए जिसमें नायब सिंह सैनी ने करनाल के एक सरकारी मिडल स्कूल के विज्ञान टीचर राजकुमार के कहने पर दोनों याचियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए। 

कहा गया है कि कमेटी के पास ऐसे आदेश जारी करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि सैनी नियमों के तहत याचियों की सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। इसके अलावा सरकारी प्रतिवादियों को आदेश दिए जाएं कि मीटिंग में सैनी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत कार्रवाई न करें, क्योंकि वह निर्देश वैधानिक शक्ति के बिना है। इसके अलावा याचिका के लंबित रहने तक कमेटी के निर्देशों की कार्रवाई पर स्टे लगाई जाए। 
 

Rakhi Yadav