चौटाला की रिहाई पर कानूनी सलाह ले रही दिल्ली सरकार

2/24/2019 10:33:17 AM

फरीदाबाद(महावीर): प्रदेश में जे.बी.टी. भर्ती मामले में 10 साल की सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की रिहाई पर विचार के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है।  सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार इस सारे मामले में इनैलो सुप्रीमो को बड़ी राहत दे सकती है। यदि दिल्ली सरकार ने ओमप्रकाश चौटाला के पक्ष में निर्णय लेते हुए उन्हें रिहाई दी तो हरियाणा की राजनीति एक बार फिर नया मोड़ ले लेगी।

 इनैलो सुप्रीमो एवं उनके बेटे अजय को वर्ष 2013 में जे.बी.टी. शिक्षक भर्ती में घोटाला करने के आरोप में सी.बी.आई. की कोर्ट में 10-10 साल की सजा हुई थी। केंद्र सरकार ने 2018 में विशेष माफी सम्बंधी नोटिफिकेशन जारी किया। इसके अनुसार 70 फीसदी दिव्यांग होने के साथ यदि किसी की उम्र 60 साल से ज्यादा है और वह कोर्ट से मिली सजा को आधा समय जेल में काट चुका है तो राज्य सरकार उसकी रिहाई के लिए विचार कर सकती है। इनैलो सुप्रीमो ने इन्हीं नियमों का हवाला देकर तिहाड़ जेल अधीक्षक के पास आवेदन किया, लेकिन सकारात्मक जवाब न मिलने पर अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष इनैलो सुप्रीमो के वकीलों ने कहा कि ओमप्रकाश चौटाला दिव्यांग होने के साथ 84 साल के हो चुके हैं और सजा भी काट चुके हैं।

हालांकि नियमों में कहा कि यह माफी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं होगी, लेकिन चौटाला भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा काट चुके हैं, जबकि दूसरी धाराओं की सजा और बाकी है, लेकिन वह भी आधे से ज्यादा समय की पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी बढ़ती उम्र और खराब सेहत को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चौटाला की रिहाई पर विचार करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार कानूनी सलाह ले रही है।  ऐसे में यदि कानूनी सलाहकार सलाह देते हैं कि ओमप्रकाश चौटाला को रिहा किया जा सकता है तो इससे चौटाला को बड़ी राहत मिलेगी और वे जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे।
 

Deepak Paul