आय से अधिक संपत्ति मामले में OP चौटाला की याचिका पर  दिल्ली HC ने मांगा जवाब

7/7/2022 1:23:41 PM

नई दिल्ली(कमल कांसल):  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें मिली चार साल कारावास की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सीबीआइ को दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। 

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को निर्णय सुनाते हुए चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए सिरसा व पंजकूला समेत चार संपत्ति सीज करने का आदेश दिया था। वर्ष 2010 में सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 

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Isha