दिल्ली हिंसाः हरियाणा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

2/26/2020 6:38:20 PM

चंडीगढ़(धरणी)- हरियाणा पुलिस ने सीएए/एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य भर में विशेष रूप से दिल्ली से सटे जिलों के लिए कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है। 



अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था)  नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा, पथराव, आगजनी आदि की कई घटनाएं देखी गई हैं। पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए, राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को एडवाइजरी जारी कर पुलिस बल को अतिरिक्त सतर्क रहने और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में हिंसा की किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाति उपाय करने के लिए कहा गया है।


फील्ड में तैनात अधिकारी बनाए रखे कानून व्यवस्था
एडवाइजरी की जानकारी देते हुए,  विर्क ने कहा कि फील्ड में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम पुलिस बल जुटाने के लिए कहा गया है। दिल्ली में हाल की हिंसा के मद्देनजर, पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सावधानी बरतने और प्रदेष में विशेष रूप से फऱीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, नूंह जिलों में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सभी संभव संसाधन जुटाने के लिए निर्देष दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राज्य में गश्त बढ़ा दी है और एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी से सटी सीमाओं में चैकसी भी तेज कर दी है।


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रहेगी नजर 
कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिला उपायुक्तों, एसडीएम, तहसीलदारों और अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को कहा गया है। आवश्यकता की स्थिति में ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति निरोधात्मक आदेशों को लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी साझा करने वालों को चेतावनी देते हुए, श्री विर्क ने नागरिकों से ऐसे अफवाह फैलाने वालों के बहकावे में न आने और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करने का आग्रह भी किया। उन्होंने असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि कानून एवं व्यवस्था से खिलवाड़ करने और किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने वालों से कानून अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

Isha