डेरा प्रमुख की सजा सस्पैंड करने की अपील खारिज

5/2/2019 11:10:38 AM

चंडीगढ़ (हांडा): डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने डेरे के अनुयायी जोड़े के विवाह में शिरकत कर उन्हें आशीर्वाद देने और गोद ली बेटी का कन्यादान करने के लिए एक माह की सजा सस्पैंड किए जाने की अपील करते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सस्पैंड करने से इंकार कर दिया है। याची पक्ष की दलील थी कि डेरे के अनुयायियों का विवाह तब तक सम्पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक उन्हें डेरा प्रमुख आशीर्वाद न दे।

यही नहीं, डेरे के हर अनुयायी डेरा प्रमुख की गोद ली पुत्रियां होती हैं जिनका कन्यादान भी डेरा प्रमुख को ही करना होता है। कोर्ट का कहना था कि डेरे में तो ऐसे सैंकड़ों मामले होंगे, ऐसे में हर बार डेरा प्रमुख की सजा सस्पैंड नहीं की जा सकती। अपील खारिज हो इससे पहले ही याची के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की अपील कर दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

हनीप्रीत की जमानत याचिका भी एडजर्न 
वहीं, दूसरी ओर गुरमीत राम रहीम की गोद ली कथित बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस दया चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई एडजर्न कर दी है। हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि जब पंचकूला में दंगे हुए तो वह सुनारिया जेल में थी और जिस एफ.आई.आर. में उसे आरोपी बनाया गया है, उसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है इसलिए उसे भी जमानत दी जाए। 

Shivam