साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख की याचिका खारिज

7/19/2017 12:38:03 AM

चंडीगढ़: हरियाणा में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की ओर से साध्वी यौन शोषण मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया गया और मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई तय की है। डेरा प्रमुख की ओर से याचिका में दो अन्य युवतियों को इस मामले में नए गवाह के तौर पर पेश करने की अनुमति मांगी गई। इस मामले में सिरसा अदालत परिसर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पंचकूला स्थित सीबीर्आइ अदालत में पेशी हुई। 


ज्ञातव्य है कि मई 2002 में एक युवती ने यौन शौषण को लेकर पत्र मीडिया, पंजाब -हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री के नाम जारी किया था जिस पर हरियाणा तथा पंजाब में खूब बवाल मचा। उच्च न्यायालय ने उस पत्र पर संज्ञान लेते हुए 24 सितंबर 2002 को सीबीर्आइ को इस पत्र के आधार पर जांच का जिम्मा सौंपा था जिस पर जांच के बाद सीबीआई अधिकारियों ने जांच को पूरा कर जुलाई 2007 में सीबीआई अदालत को सौंप दिया था। इस मामले में सीबीआई की ओर से गवाही एवं बहस पूरी कर ली गई है। 


डेरा प्रमुख की ओर से अपने बचाव में दो युवतियों को ओर गवाह के तौर पर पेश करने की अर्जी उनके वकील एस.के. गर्ग द्वारा पेश की गई जिस पर सीबीआई के वकील की बहस के बाद इसे खारिज कर दिया। इस मामले में अब डेरा प्रमुख को 21 जुलाई को पेश होने को कहा है।