राम रहीम का सजा पर डेरे ने जारी किया बयान- ''झूठ के पुलिंदे एक दिन पूरी तरह बेनकाब होंगे''

10/18/2021 10:49:16 PM

सिरसा (सतनाम सिंह): डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज रंजीत हत्या कांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट द्वारा राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधकीय समिति का लिखित बयान सामने आया है। डेरे की समिति ने कहा कि उन्हें संविधान पर पूरा भरोसा है और हाईकोर्ट में सच की जीत जरूर होगी। डेरा समिति के इस बयान से जाहिर है कि संभवत: वह इस फैसले को हाईकोर्ट मैं चुनौती दे सकते हैं।

'हमें अपने प्यारे सतगुरू पर पूर्ण विश्वास है '
डेरा सच्चा सौदा प्रबंधकीय समिति की ओर से लिखित बयान में कहा गया, 'डेरा सच्चा सौदा अपने स्थापना वर्ष 1948 से लगातार रूहानियत और समाज सेवा के कार्य करता आ रहा है। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक पूज्य गुरू बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज, पूज्य परम पिता शाह सतनाम जी महाराज व पूज्य हजूर पिता संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां ने साध-संगत को भक्ति मार्ग पर चलने, जरूरतमंदों की सहायता करने सहित 135 मानवता भलाई  के कार्य करने की शिक्षा दी है और साध-संगत लगातार मानवता भलाई के कार्यों में जुटी हुई है। पूज्य गुरू जी ने दूसरों को जिंदगी देने की शिक्षा दी है, लेने की नहीं। पूज्य गुरू जी की प्रेरणाओं पर चलते हुए साध-संगत ने लाखों यूनिट रक्तदान कर करोड़ों लोगों की जिंदगीयां बचाई हैं। ऐसे महान गुरू जी पर कत्ल जैसे बेबुनियाद दोष लगाए गए हैं। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है और हाईकोर्ट में सच की जीत जरूर होगी। हमें अपने प्यारे सतगुरू पर पूर्ण विश्वास है और झूठ के पुलिंदे एक दिन पूरी तरह बेनकाब होंगे और सच चमकेगा।'



गौरतलब है कि 19 साल पुराने रंजीत हत्याकांड मामले में आज पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम समेत 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के जज सुशील गर्ग ने दोषी राम रहीम, कृष्ण, सबदिल, जसवीर, अवतार को उम्रकैद की सजा सुनाई और राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना और बाकी चार दोषियों पर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। गुरमीत राम रहीम को यह दूसरी बार उम्रकैद की सजा मिली है। इससे पहले राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी उसे 10-10 साल की सजा हो चुकी है। राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। 



सजा के सुनाने से पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, जबकि अन्य आरोपी कृष्णलाल, अवतार, जसवीर और सबदील प्रत्यक्ष रूप से सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद सीबीआई के जज सुशील गर्ग ने सजा का ऐलान किया। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को आरोपी गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, अवतार, जसवीर और सबदील को धारा 302 और 120बी के तहत दोषी करार दिया गया था।



2002 में हुई थी रंजीत की हत्या
रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की और पूरा मामला सीबीआई की स्पेशल अदालत में ही चला। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के पिता ने जनवरी 2003 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। सीबीआई ने इस मामले में राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2007 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए, इसके बाद 8 अक्टूबर 2021 को उन्हें दोषी करार दे दिया।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

Content Writer

Shivam