डायरेक्टर, अर्बन लोकल बॉडी को 7 अगस्त को देना होगा जवाब

5/16/2018 9:26:54 AM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस एस.के. मित्तल व सदस्य जस्टिस के.सी. पूरी ने एक मामले में संज्ञान लेते हुए पानीपत नगर निगम के अधीन आने वाली पानीपत फायर ब्रिगेड के पास आधुनिक संसाधनों की कमी व पुराने फायर टैंडर होने के मामले में डायरेक्टर, अर्बन लोकल बॉडी को नोटिस जारी करते हुए 7 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है।

आयोग के चेयरमैन जस्टिस एस.के. मित्तल के अनुसार पानीपत में 30 हजार से अधिक टैक्सटाइल उद्योग हैं , जहां पोली फाइबर व वूलन इंड्रस्टी व कई ज्वलनशील कैमिकल्स प्रयुक्त होते हैं। पानीपत में 5-6 घटनाएं प्रतिदिन होने की औसत है। फायर ब्रिगेड के पास मैनपावर की भी भारी कमी है। 

सरकार द्वारा पानीपत में 2015 में फायर फाइटिंग सिस्टम सुधारने के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान करने बारे उन्हें जानकारी मिली है, मगर आज तक फायर फाइटिंग सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया है। लाखों ऐसे श्रमिक जो वहां काम करते हैं व उनके जीवन खतरा सदैव बना रहता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 

झज्जर के फूड सप्लाई कंट्रोलर को 22 मई के लिए नोटिस
आयोग के चेयरमैन जस्टिस एस.के. मित्तल के अनुसार झज्झर जिले के अंदर 6 अनाज मंडियों में 1.36 लाख क्विंटल गेहूं न बिकने के एक अन्य मामले में आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर झज्जर, सचिव जिला मार्कीट कमेटी झज्जर व हैफेड के डी.एम. को नोटिस जारी करते हुए 22 मई को रिपोर्ट तलब की है।

आयोग के संज्ञान में आया था कि राज्य की गेहूं खरीद करने वाली सरकार के निर्देशों पर पड़ोसी राज्यों से गैरकानूनी रूप से होने वाली ट्रेडिंग के मद्देनजर ऐसा क्या हो सकता है। गेहूं की खरीद बंद हो जाने से इस क्षेत्र के किसानों को भरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आने की स्थिति में भरी नुक्सान हो सकता है।
 

 

Rakhi Yadav