दहेज हत्या में दोषी पति, जेठ व सास को 7-7 वर्ष कैद

3/2/2018 10:20:17 AM

सोनीपत(ब्यूरो): सोनीपत में महिला की दहेज के लिए हत्या करने का दोष साबित होने पर पति, जेठ व सास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की दहेज हत्या के मामले में 7-7 वर्ष कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3-4 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। शहर के वेस्ट रामनगर में 9 अप्रैल 2016 को सुनीता पत्नी सतीश का शव फंदे पर लटका मिला था। महिला के भाई विशाल नगर निवासी विकास ने सुनीता के ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। 

विकास ने बताया था कि उसकी बहन की शादी 5 साल पहले सतीश के साथ हुई थी। सुनीता के ससुराल वाले डेयरी का काम करते थे। वह बार-बार उसकी बहन को घर से भैंस लाने का दबाव बनाते रहे। उन्होंने अपनी बहन को भैंस भी दिलवाई लेकिन वह फिर से मांग करने लगे। कई बार पंचायतें भी हुई थीं। पति सतीश, जेठ कर्मबीर, सास निर्मला ने मिलकर सुनीता को इतना परेशान कर दिया कि उसने मजबूरन फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। सुनीता के पति सतीश का परिवार मूल रूप से कथूरा गांव का रहने वाला है जबकि सुनीता गांव थाना कलां की थी। बाद में दोनों परिवार सोनीपत में आकर रहने लगे थे।