स्वतंत्रता दिवस: जिला प्रशासन अलर्ट, होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला संचालकों पर रूकने वालों पर पैनी नजर

7/29/2022 11:07:04 AM

फरीदाबाद: शहर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के तहत जिला फरीदाबाद में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद के सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक द्वारा किराएदार, नौकर, पेईंग गेस्ट रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना रखने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।  इसके अलावा  सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला व अस्पताल के मालिक अपने यहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की आईडी जांच उनका रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करें। 

सभी विदेशी नागरिकों को सी-फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आई.डी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज कराए व रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। सभी साइबर कैफे मालिकों को निर्देश हैं कि वह अपने यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करें तथा उनके पहचान पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड में रखें। सभी अपने यहां उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं और उनकी क्षमता 30 दिन की होनी चाहिए।


सभी होटल गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि को अपने यहां ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के सी फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आईडी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष फरीदाबाद को देना सुनिश्चित किया जाए। जिला फरीदाबाद के रहने वाले सभी असला धारकों को निर्देश दिए जाएं कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोह, शादी विवाह की पार्टियों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर असलहा लेकर न घूमें। एसटीडी, पीसीओ बूथ मालिक भी एसटीडी व आईएसडी टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता व पहचान अंकित करें। सभी दुकानदार जो पुराने मोबाइल खरीदते व बेचते हैं वह अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रिकार्ड रखेंगे। इसमें फोन की डिटेल, आईएमईआई नंबर भी अवश्य दर्ज करें।

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Isha