बोर्ड परीक्षा को लेकर जिलाधीश ने लगाई धारा 144, जिले के 58 केंद्रों में होगी परीक्षाएं

2/21/2020 11:58:43 AM

नूंह (ब्यूरो) : जिलाधीश पंकज ने हरियाणा ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड की 3 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाली सैकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी की विभिन्न परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते और न ही कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं।

परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ स ती से निपटा जाएगा।परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी और परीक्षा केन्द्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।

यह आदेश सभी परीक्षा केंद्र के लिए 31 मार्च 2020 तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जिले 58 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है, जिन केन्द्रों पर दोपहर बाद 12.30 बजे से सायं 3.30 बजे तक परीक्षाएं आयोजित होगी।

Isha