मादक पदार्थ तस्कर दोषी को 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

8/2/2018 5:41:46 PM

सोनीपत(पवन राठी): मादक पदार्थ तस्करी का आरोपित दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवमं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने द्वारा दोषी को सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसे एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी नवीन उर्फ भोलू निवासी सफियाबाद का रहने वाला है।   

Deepak Paul