आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ

6/2/2018 8:51:36 AM

चंडीगढ़: हरियाणा की सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है लेकिन उनके नियुक्ति पत्र में उल्लेख होगा कि नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। 

मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, एस.डी.एम., हाईकोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को लिखित आदेश जारी कर दिए। 

आदेश में सभी विभागों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ई.बी.पी.जी. कोटे के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र में उल्लेख करें कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। उच्चतम न्यायालय में अगर फैसला हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आता है तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। 

यहां बता दें कि विगत 18 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का लाभ सरकार उन सभी नौकरियों में देगी जहां कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 7 दिसम्बर 2017 से पहले नोटिफिकेशन हो चुका है। 
 

Rakhi Yadav