बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता घर से कर सकेंगे, बैलेट पेपर से उम्मीदवार की किस्मत का करेंगे फैसला

4/13/2024 4:46:06 PM

जींद (अमनदीप पिलानिया): जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएलओ व सुपरवाइजर की बड़ी अहम भूमिका होती है। ऐसे में उनके स्तर पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने एरिया में यह सुनिश्चित करे की इन वर्गों की कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने का आवेदन करते हैं उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि बीएलओ द्वारा युवाओं को वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल तक एक अप्रैल को 18 वर्ष पूरी कर चुके युवा अपना वोट बनवाकर आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाना है वह भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, एप के माध्यम से या फिर इलेक्शन कार्यालय में ऑफलाइन मोड से निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

सार्वजनिक सम्पत्ति पर वॉल पेंटिंग बनाना गैर कानूनी

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी सम्पति पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है। ऐसा करने के आरोपी के विरूद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित टीमों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले कलाकार/पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रबी की फलसों की खरीद को लेकर अधिकारी अनाज मंडियों का करें दौरा

उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम रबी की फसलों की खरीद को लेकर अनाज मंडियों का दौरा करें और तमाम पुख्ता प्रबंध पूर्ण रखें अगर दौरे के दौरान किसानों को मंडियों में दी जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं को भी चेक करें ताकि किसानों को मंडियों में फसल लाने व बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।

उपायुक्त ने सभी एसडीएम को कहा कि वे अपने सम्बन्धित क्षेत्र में खरीद एंजेसियों को निर्देश दें कि गेहूं के उठान कार्य में कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और साथ की साथ उठान कार्य करना सुनिश्चित करें, अगर कोई खरीद एजेंसी उठान कार्य में देरी करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को अनाज मंडियों में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए।

Content Editor

Nitish Jamwal