हरियाणा सरकार की बड़ी राहत, इन कर्मचारियों का प्रमोशन ठुकराने पर नहीं कटेगा वेतन
punjabkesari.in Thursday, Jul 02, 2026 - 08:54 AM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब यदि कोई कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से स्वेच्छा से पदोन्नति (प्रमोशन) स्वीकार नहीं करता है, तो उसका एश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेशन (एसीपी) का लाभ समाप्त नहीं होगा और न ही उसके वेतन में कोई कटौती की जाएगी।
वित्त विभाग ने इस संबंध में एक जुलाई 2026 से लागू होने वाले आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देश भेज दिए हैं। अब तक एसीपी नियम-2016 के तहत यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता था या स्वेच्छा से निचले पद पर लौटने का विकल्प चुनता था, तो उसका एसीपी लाभ समाप्त कर दिया जाता था, जिससे वेतन भी कम हो जाता था।
सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप इस व्यवस्था में संशोधन किया है। नए प्रावधान के अनुसार, गंभीर बीमारी के कारण पदोन्नति स्वीकार नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उनका एसीपी लाभऔर वर्तमान वेतन यथावत बना रहेगा।
यह आदेश एक जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके अनुपालन के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम (सिविल), हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को निर्देश जारी किए गए हैं। यह सुविधा केवल उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित गंभीर (क्रॉनिक) बीमारियों से पीड़ित हैं। अधिसूचित सूची में करीब 17 गंभीर बीमारियां शामिल हैं।