उपायुक्त की चेतावनी, नियमाें का पालन नहीं हुआ, ताे रद्द हो सकती है दी गई छूट

5/5/2020 1:12:08 PM

सिरसा(सतनाम): सिरसा जिला के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन की पालना नहीं की गई तो दी गई छूट पर अंकुश लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए कठिन दौर का समय है और ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए ये छूट प्रदान की गई है। इस दौर में सभी जिलावासियों का सहयोग जरूरी है।उपायुक्त ने कहा कि शहरवासियों व सभी दुकानदारों को लॉकडाउन की पलना करना आवश्यक है क्योंकि अभी केवल कुछ शर्तों के साथ रियायतें दी गई है लॉक डाउन अभी भी जारी है।

उपायुक्त ने कहा कि दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करें। दुकानदार के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ मास्क व सैनिटाइज करने की वयवस्था करनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई भी सामान नहीं रखेगा।

जो दुकानदार इन नियमों की अवहेलना करेगा, उस दुकान के खोलने की अनुमति न केवल रद्द कर दी जाएगी बल्कि लाॅकडाउन समाप्त होने तक उसे फिर से दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार के आवागमन की छूट नहीं होगी, इसके लिए धारा 144 लगा दी गई है।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन की हिदायतों का गंभीरता से पालन किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही न बरती जाए। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि 4 मई से जिला में कोई भी व्यक्ति बिना वजह मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग व 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को लॉकडाउन 3.0 में बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि बेवजह घर से बाहर न निकले। 

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vinod kumar