खुली मिठाइयों पर भी अब लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, जून से लागू होगा नया आदेश

3/15/2020 1:24:20 PM

जींद (जसमेर) : जिस तरह ब्रैड और दवाई तथा पैकेट बंद दूध पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक उसी तरह अब मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी। यह नई व्यवस्था 1 जून से लागू करने के आदेश एफ.एस.एस.ए.आई. ने जारी किए हैं। 1 जून के बाद किसी भी मिठाई को एक्सपायरी डेट के बिना नहीं बेचा जा सकेगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि एक्सपायरी डेट की मिठाइयों से लोगों की सेहत नहीं बिगड़े। 

अभी तक देश और प्रदेश में हलवाई द्वारा बनाई जाने वाली मिठाई एक्सपायरी डेट से मुक्त हैं। मिठाई कब बनी और इसे कब तक खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती। सब-कुछ हलवाई और ग्राहक के बीच के भरोसे पर निर्भर है। त्यौहारी सीजन खासकर दीवाली, तीज, जन्माष्टमी, भैया दूज, रक्षा बंधन आदि में मिठाई की बम्पर सेल छोटे से बड़े शहरों तक हर जगह होती है। इसी त्यौहारी सीजन में कई बार महीना भर पहले मिठाई बनाने और मिठाई बनाने के लिए दूध, मेवा आदि तैयार करने शुरू हो जाते हैं।

इस तरह की मिठाई सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ग्राहक को यह पता नहीं होता कि वह जिस मिठाई को खरीद रहा है और खुद तथा अपने परिचितों या रिश्तेदारों को खाने के लिए भेंट कर रहा है, वह कब बनी और कब तक इसे खाना सेहत के लिए सुरक्षित है। मिठाई जल्द खराब होने वाला आइटम है और इसी कारण अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया ने यह आदेश जारी किए हैं कि 1 जून 2020 से मिठाई की एक्सपायरी डेट हलवाई को लिखनी ही होगी।

24 फरवरी को जारी अपने आदेशों में एफ.एस.एस.ए.आई. ने कहा है कि शोकेस में रखी जाने वाली हर मिठाई की एक्सपायरी डेट उसके साथ लिखी होनी चाहिए। इसमें यह लिखना होगा कि मिठाई कब बनी और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। साथ ही मिठाई का रेट भी शोकेस पर डिस्पले करना होगा ताकि ग्राहक को मिठाई का रेट दुकानदार से पूछना नहीं पड़े और वह अपनी पसंद तथा सामथ्र्य की मिठाई खरीद सके और यह मिठाई खरीदने वाले तथा उसके परिवार और परिचितों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। 

Isha