डायल 112 पर दी झूठी सूचना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए व्यक्ति के खिलाफ किया मामला दर्ज

8/26/2022 5:27:50 PM

कैथल(जयपाल रसूलपुर): हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में जन सुविधा के लिए शुरू की गई, डायल 112 पर आधी रात को आए फोन काल ने पुलिस के होश उड़ा दिए। सूचना देने वाले ने खुद को पीड़ित बताते हुए दो राहगीरों द्वारा बंदूक के बल पर 1 लाख 70 हजार रुपए की लूट की सूचना दी। फोन कर्ता ने पुलिस को बताया कि जब वह चंडीगढ़-हिसार राष्ट्रीय मार्ग चंदाना रोड टी प्वाइंट पर पहुंचा, तो मोटर साइकिल पर सवार दो आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग गए। फोन कॉल आते ही कलायत थाना प्रभारी बलदेव सिंह तथा साथ ही CIA-1 और CIA-2 सहित तमाम पुलिस अमला घटना स्थल पर पहुंचा। इसके साथ ही इस घटना की सूचना के बारे में सीमांत राज्य पंजाब के साथ-साथ अन्य इलाकों में भी तैनात पुलिस के जवानों को चौकस किया गया। ताकि अपराधी बचकर न निकल पाए और कुछ ही समय में संपूर्ण इलाके को जिला पुलिस कप्तान मकसूद अहमद के निर्देश पर सील कर दिया गया था।

 

सिलसिलेवार रहस्य से पर्दा उठा, फिर वारदात का नकली होना सामने आया

बंदूक के बल पर लूट की घटना की पड़ताल करते हुए पुलिस ने सूचना देने वाले से पूरी घटना की जानकारी हासिल की। इसके तहत कथित लूट में शामिल बताए जा रहे मोटर साइकिल सवारों को तलाश के लिए कई जगह पर दबिश दी गई और फिर आखिरकार पुलिस मोटरसाइकिल सवार युवकों के घर तक पहुंच गई। जब पड़ताल शुरू की गई तो सिलसिलेवार रहस्य से पर्दा उठता चला गया, फिर यह बात सामने आई कि वारदात तो फेक है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सूचना देने वाले व्यक्ति की मोटर साइकिल सवारों से केवल साइड को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। बात को इस प्रकार बताया गया कि पुलिस की तमाम टीमें रात भर नाकाबंदी में लगी रही।

 

धारा 182 के तहत अपराध सिद्ध हो तो 6 माह की कैद या 1 हजार रुपए का होगा जुर्माना

सूचना देने वाले युवक पर जब पुलिस द्वारा सख्ती की गई तो उसने सब सच-सच बता दिया। उसने बताया कि वह घर लौट रहा था, इस दौरान चंदाना रोड पर मोटर साइकिल सवारों के साथ गाड़ी को साइड देने को लेकर कहासुनी हो गई। वह उनको सबक सिखाना चाहता था। मामूली कहासुनी के करीब डेढ़ घंटे बाद उसने डायल 112 पर फोन घुमाया। कलायत के डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया पुलिस को झूठी सूचना देने के आरोप में कैलरम निवासी चांदी राम को मिथ्या सूचना देने के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ कार्यवाही की। आपको बता दे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत यदि अपराध सिद्ध हो जाता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार 6 माह का कारावास या 1 हजार रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे झूठ की बजाए वास्तविक पहलुओं से पुलिस को रूबरू करवाए। इससे कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलता है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan