31 दिसम्बर तक पूरी तरह ढहा दो फरीदाबाद कांत एन्क्लेव : सुप्रीम कोर्ट

9/12/2018 10:14:52 AM

नई दिल्ली(वार्ता): सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली पर्वतीय इलाके में अवैध तरीके से निर्मित कांत एन्क्लेव को 31 दिसम्बर तक पूरी तरह ढहा देने का मंगलवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की विशेष पीठ ने 18 अगस्त, 1992 के बाद हुए अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने हालांकि 17 अप्रैल, 1984 से 18 अगस्त, 1992 के बीच हुए निर्माण को नुक्सान न पहुंचाने को कहा है। 

न्यायमूर्ती लोकुर ने अपने आदेश में कहा, ‘‘18 अगस्त, 1992 के बाद हुए अवैध एवं गैर-कानूनी निर्माण को ढहाने का हरियाणा सरकार को निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। निर्माण को ढहाने का काम 31 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।’’ न्यायालय ने कहा कि कांत एन्क्लेव के मामले में बिल्डर आर. कांत एंड कम्पनी तथा हरियाणा का टाऊन एवं कंट्री डिपार्टमैंट विभाग 18 अगस्त, 1992 को जारी सांविधिक अधिसूचना बारे पूरी तरह अवगत थे। इसके बावजूद कांत एन्क्लेव का निर्माण करवाया गया। न्यायालय ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का भी निर्देश जारी किया है। 

Rakhi Yadav