फतेहाबाद में दिव्यांग मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, आरोपी भाई को सुनाई फांसी की सजा

punjabkesari.in Thursday, Jan 16, 2025 - 01:51 PM (IST)

डेस्कः हरियाणा के फतेहाबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिव्यांग की हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला 18 जून 2020 का है। जब मकान विवाद में आरोपी अशोक ने अपने दिव्यांग भाई दीपक की गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने उसे बैग में रखकर फरार हो गया। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने गर्दन के साथ अन्य सबूत बरामद किए। इसके बाद कोर्ट में चले केस में जज दीपक अग्रवाल ने मामले को दुर्लभ श्रेणी में रखते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

इस मामले को लेकर पीड़ित की बहन सुषमा देवी के अनुसार, उनकी मां ने करीब 10 साल पहले टोहाना स्थित गोगामेड़ी के पास का मकान दिव्यांग दीपक के नाम कर दिया था। इसी बात से नाराज अशोक ने अपने 40 वर्षीय भाई की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को दो दिन के बाद टोहाना से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था। तब आरोपी ने रिमांड के दौरान बताया था कि उसने भाई की हत्या कर सारी रात वहीं बैठा रहा। फिर दिव्यांग के कटे सिर को एक पॉलिथीन बैग में डालकर वहीं खूंटी पर टांग दिया था। सुबह 5 बजे वह सिर और सामान लेकर वहां से चला गया था, जिसमें दिव्यांग मृतक का एक सोने का कड़ा, 60 हजार रुपए की नगदी और दो मोबाइल शामिल है।

इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने धारा 457, 506, 201 में 5-5 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी अरुण कुमार ने इस मामले में सफल पैरवी की।

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Content Editor

Deepak Kumar

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