बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, दो भाइयों को 20-20 साल की सजा

4/20/2022 10:46:04 AM

करनाल: बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर पिता का आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं दो भाइयों को 20-20 साल की सजा हुई है। अदालत ने पीड़िता को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। 

सीडब्ल्यूसी के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंह मान ने बताया कि 2018 में उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि झुग्गी झोपड़ी में एक परिवार रहता है। आरोप था कि मां की मौत के बाद बड़ी बेटी से पिता और दो भाई दुष्कर्म करते हैं। मामले में पीड़िता समेत चारों बहनों की काउंसलिंग की गई।

इसके बाद उनके बयान के आधार पर सिविल लाइन थाने में पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया। साथ ही पीड़िता और उसकी बहनों को एमडीडी बाल भवन करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता और भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता और उसकी बहनों की ओर से दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने पिता और भाइयों को मामले में दोषी पाया।

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Isha