बच्ची से दुराचार करने वाले पिता और बुअा के लड़के को 10 साल का कठोर कारावास

11/30/2018 2:50:57 PM

पानीपत(ब्यूरो): बेटी से दुराचार करने वाले पिता और बुअा के लड़के को एडीजे शशि बाला चोहान ने वीरवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें से एक लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। यह महत्वपूर्ण फैसला गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने सुनाया है।

जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां पति से मनमुटाव के चलते अपने भाई के घर पंचकूला रहने चली गई थी। उसकी 9 वर्षीय बेटी चोथी कक्षा की छात्रा पिता के साथ रहती थी। शराब पीकर पिता घर पर आकर अपनी बेटी के साथ रेप करता था। वहीं जब लड़की बुआ के घर पंजाब के पटियाला जिले के एक गांव में गई तो वहां पर बुआ के बेटे ने मुंह दबाकर उसके साथ रेप किया। 

दोनों दोषियों ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे लड़की ने किसी को नहीं बताया। बाद में लड़की अपनी मां के पास गई तो उसने मां को पेट में दर्द होने की बात बताई। पूछने पर उसने आपबीती बता दी। जिसके बाद मां ने 4 अक्टूबर 2016 को पंचकुला महिला थाने में शिकायत दी थी। वहां पर जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज करके केस को पानीपत भेजा गया था। यहां पर 7 अक्टूबर 2016 को पॉस्को एक्ट और आईपीसी में केस दर्ज हुआ था

दो धाऱाओं के तहत केस दर्ज 
केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की की काउंसिलिंग कराई। साथ ही मेडिकल करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। इसके बाद 16 अक्टूबर 2016 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 14 दिसंबर 2016 को कोर्ट में चालान पेश किया था। अब न्यायालय ने पॉस्को एक्ट की धारा 6 में दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं 506 आईपीसी में 4-4 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी।
 

Deepak Paul