खाद्य पदार्थो पर अधूरी जानकारी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर

2/5/2018 7:05:28 PM

चंडीगढ़(धरणी) : चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में बिकने वाले खाद्य पदार्थ पर अधूरी जानकारी छापे जाने के चलते एक याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई I याचिकाकर्त्ता ने कोर्ट में कहा कि आज वेज और नॉन वेज में फर्क करना काफी मुश्किल हो गया है। खाने के प्रोडेक्ट में कई प्रकार के मांस व हड्डी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसकी जानकारी पैकेट पर उपलब्ध नही है।
 

याचिकाकर्त्ता ने कोर्ट से यह भी कहा कि अगर खाने किसी भी प्रकार के मांस का उपयोग किया जाता है। उसके लिए जरूरी है कि उस पशु या जानवर की फ़ोटो भी उस पैकेट पर अंकित की जानी चाहिए। जो नहीं हो रहा है।जिससे खाद्य पदार्थ खाने वाले व्यक्ति को यह नही पता लगता कि वो खाने में किस जानवर का मांस खा रहा है। कोर्ट ने इस बात पर याचिकाकर्ता को तथ्य पेश करते हुए अगले तारीख तक मामला मुल्तवी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वो तथ्य पेश करें। जिस पर इस प्रकार की फ़ोटो सहित जानकारी नही दी गई है।ताकि आगामी कार्रवाई का सख्ती से पालन करवाया जाए I