हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण वाले फैसले पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई हैरानी, कही ये बात

3/6/2021 3:38:13 PM

नई दिल्ली: हरियाणा में स्थानीय लोगों को नौकरी में  75 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया देते कहा कि ये फैसला उनकी समझ से परे है।   सीतारमण ने हैरानी जताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मै राज्य सरकार से बात करूंगी और पता करूंगी। उधर भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ ने ये दावा किया है कि इस कानून राज्य में औद्योगिकी विकास को नुकसान पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते बताया कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं।  पिछले साल हरियाणा विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया था, जो जेजेपी का एक मुख्य चुनावी वादा था। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2020 निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो. विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा।

कौन आएंगे इस विधेयक के दायरे में 
विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो।

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Content Writer

Isha