दुर्घटना में मौत होने पर सरकार देगी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता: बेदी

7/26/2018 1:26:25 PM

चंडीगढ़(धरणी): सरकार ने 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना शुरू की है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है तथा पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की प्रेसवार्ता के दौरान दी। 

बता दें कि 31 मार्च 2017 से पूर्व तक प्रदेश में राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना लागू थी। जिसमें दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिवार को एक लाख रुपये की सरकारी सहायता दी जाती थी। सरकार ने 31 मार्च 2017 को यह योजना बंद कर दी थी। जो अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 में नई योजना लागू होने तक बंद रही। लेकिन अब फिर से लोगों को पहले की तरह से इसी तरह की दूसरी योजना से लाभ मिल सकेगा।डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के नाम से शुरू हुई दूसरी योजना : समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई योजना का नाम डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना रखा गया है। जिसमें लाभार्थी परिवार के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। पिछली योजना में लाभ के लिए मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष थी। 

जबकि नई योजना में 18 से 70 साल तक आयु की छूट दी गई है। इस उम्र के बीच में कोई भी व्यक्ति यदि हादसे में मारा जाता है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये मासिक किश्त वाली योजना में बैंक से बीमा है और हादसे में वह मारा जाता है तो उसके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस योजना में पहले ही सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया हुआ है। नई योजना में परिवार की आय की सीमा भी निर्धारित नहीं है। जबकि राजीव गांधी बीमा योजना में आवेदन करने वाले परिवार की आय की ढाई लाख रुपये तक सीमा रखी गई थी।

Deepak Paul