तीन तलाक के मामले में हरियाणा में हुई पहली गिरफ्तारी
9/9/2019 9:37:15 PM
यमुनानगर(सुमित): यमुनानगर में तीन तलाक के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद यमुनानगर में पहला ऐसा मामला सामने आया है। इसमे अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं हरियाणा में ऐसा दूसरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मुस्लिम वूमन प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट 2019 और धारा 506 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है।
अमादल पुर की रहने वाली सलमा नाम की एक महिला ने बुडिया पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पति यूसुफ ने उसे तीन तलाक बोल कर उसे निकाल दिया। काफी दिन महिला अपना घर बसाने के लिए पति को मनाती रही, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद उसने तीन तलाक की शिकायत नजदीकी बुडिया थाना में दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं यूसुफ ने तीन तलाक की बात को नकारते हुए इस मामले को घरेलू विवाद बताया और कहा कि उसने कोई तीन तलाक नहीं दिया।मामले में जानकारी देते हुए एसएचओ बुडिया सुभाष चंद ने बताया कि कि सलमा धर्मपत्नी यूसुफ ने कल शाम थाने में शिकायत दी 14/15 अगस्त रात के समय उसके पति ने तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में इसके मां-बाप भी यूसुफ के साथ है।
उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत मिलते उन्होंने मामला दर्ज कर। महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तफ्तीश की जा रही है। सुभाष ने कहा कि मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट नंबर 20 2019 के तहत और धारा 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में ऐसा पहला मामला है।