5 टोल प्वाइंट्स होंगे बंद, 3 नए टोल होंगे स्थापित

10/27/2016 1:32:27 PM

चंडीगढ़ (संघी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केबल सर्विस प्रोवाइडर्स व डी.टी.एच. सेवाओं को कर के दायरे में लाने, 5 टोल प्वाइंट्स को बंद व 3 नए टोल प्वाइंट्स स्थापित करने, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के वाहनों का जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने व 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर करने के फैसले किए गए।


बैठक में हरियाणा विलासिता वस्तु कर नियम, 2008 के प्रावधानों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि हरियाणा विलासिता वस्तु कर अधिनियम के तहत मालिकों के पंजीकरण व पंजीकरण संशोधन, पंजीकरण प्रमाणपत्र के रद्द करने तथा रिटर्न फाइल करने एवं कर की अदायगी के क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के क्रियान्वयन की सुविधा हो सके। इसके साथ ही मनोरंजन की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि डायरैक्ट टू होम सेवाओं व केबल सॢवस प्रोवाइडर्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही मनोरंजक सुविधाओं को इसमें शामिल किया जा सके। संशोधन के उपरांत राज्य सरकार केबल सॢवस प्रोवाइडर्स व डी.टी.एच. सेवाओं पर कर लगाने में सक्षम होगी। 
मंत्रिपरिषद ने मनोरंजन शुल्क को तर्कसंगत बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। सिनेमाटोग्राफी प्रदर्शनियों पर शुल्क की दर 30 प्रतिशत रहेगी व मनोरंजन पार्क, फन पार्क, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे सभी अन्य मनोरंजनों पर शुल्क की दर 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।


बैठक में राज्य में 5 टोल प्वाइंट्स को उनके वर्तमान समझौते के समाप्त होने पर बंद करने व अंतर्राज्यीय सीमाओं के निकट 3 नए टोल प्वाइंट्स स्थापित करने के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान की गई। बंद किए जाने वाले 5 टोल प्वाइंट्स में गुरुग्राम-पटौदी सड़क, गुरुग्राम-फारूखनगर-झज्जर सड़क, नेवल-घीड़-गढ़ी बीरबल, पिहोवा-लाडवा-सहारनपुर-हरिद्वार सड़क तथा करनाल-रम्भा-इंद्री-लाडवा सड़क शामिल हैं। 


इनकी जगह पलवल-जेवर-अलीगढ़ सड़क पर में अटेली से खेड़ी सड़क तथा जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल-कोरियावास-रामबास सड़क से राजस्थान सीमा तक सड़कों की मुरम्मत का कार्य पूरा होने के उपरांत 3 नए टोल प्वाइंट्स स्थापित किए जाएंगे। 
बैठक में हरियाणा मोटरयान कराधान नियम, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों का उद्देश्य एक छत के नीचे सभी प्रकार के वाहनों का कर जमा करवाने की प्रक्रिया को सरल बनाना व कर अनुपालन में सुधार करना है।

 
इस अधिनियम के तहत देय कर, जुर्माना तथा कोई अन्य राशि ऑनलाइन, या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या तकद या सरकार द्वारा निॢदष्ट अन्य तरीके से जमा करवाई जाएगी।  बैठक में 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भगत फूल सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, शहीद हसनखान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ व कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल के ग्रुप क एवं  ख के पदों की भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में यह भर्ती राज्य सरकार द्वारा पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति की अध्यक्षता में गठित तकनीकी चयन कमेटी द्वारा की जाएगी। रेलवे ट्रेक मशीनों का निर्माण करने वाले उद्योगों को पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने रेलवे टे्रक मशीनों की बिक्री पर कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की स्वीकृति भी प्रदान की।