मोबाइल स्नेचर को पांच साल की सजा, जिला अदालत ने सुुनाया फैसला

5/31/2018 5:27:02 PM

सोहना(सतीश राघव):  जिला एंव सत्र न्यायाधीश आर. के. सोंधी ने स्नेचिंग के मामले में एक शख्स को 5 साल की सजा और 25 हजार रूपए जुर्माना का फैसला सुनाया है। दरअसल, जुलाई 2017 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फोन दो लोगों ने उस वक्त स्नैच कर लिया। जब वह फोन पर बात कर रहा था।

पीड़ित सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने फोन को एक स्पेशल डिवाइस से कनेक्ट कर रखा था। जिसके कारण जैसे ही आरोपियों ने उस फोन से फोटो ली। पीड़ित को उसका लोकेशन मिल गया। इंजीनियर ने सोहना थाना में स्नैचिंग का मामला भी दर्ज कराया था।

जिसकी जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।  जिसमें से एक नाबालिग था। यह मामला 11 महीने चला और फिर गुरुग्राम जिला अदालत ने आरोपी नंद किशोर को पांच साल की सजा के साथ 25 हजार रूपए जुर्माना लगाया। वहीं नाबालिग आरोपी का मामला जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड में चल रहा है।

गुरुग्राम जिला में आए दिन मोबाइल, पर्स, चैन और लैपटॉप स्नेचिंग के दर्जनों मामले दर्ज होते है। ऐसे में मोबाइल स्नेचिंग को लेकर जिला अदालत का ये फैसला निश्चित तौर पर एक माइल स्टोन साबित होगा। साथ ही ये भी सीखने को मिलता है कि टेक्निकल स्पोर्ट की मदद से इंसान अपना फोन ही नहीं बचा सकता। बल्कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा भी दिलवा सकता है।


 

Rakhi Yadav