मोबाइल छीनने वाले को पांच साल कैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
punjabkesari.in Saturday, Nov 15, 2025 - 08:33 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): सदर थाना एरिया में मोबाइल स्नेचिंग मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। सदर एरिया में दो आरोपियों ने 3 अप्रैल 2022 को वारदात को अंजाम दिया था। जिनमें से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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पुलिस के अनुसार, 3 अप्रैल 2022 को पीड़ित राजीव चौक पर खड़ा था तभी बाइक पर दो युवकों में से पीछे बैठे लड़के ने उसका मोबाइल छीन लिया और बाइक से फरार हो गए थे। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अनीश खान निवासी गांव रानिका, जिला नूंह को काबू किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए। जिसके आधार पर शनिवार को सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।