मासूम से कुकर्म करने वाले को 5 साल कठोर कारावास
punjabkesari.in Saturday, Sep 13, 2025 - 06:45 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): आठ साल के मासूम के साथ कुकर्म करने वाले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मीन शर्मा ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर टच करें।
पुलिस के मुताबिक, 23 मई 2022 को डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया था कि उसके 8 साल के बेटे के साथ एक व्यक्ति ने कुकर्म किया है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 पॉक्सो एक्ट, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पॉक्सो की धारा 6 के स्थान पर धारा 10 को इजाद किया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को काबू किया था जिसकी पहचान चुरू राजस्थान निवासी प्रेमचंद के रूप में हुई थी।
मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत एवं गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की कैद (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपयों का जुर्माना तथा धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।