खाद्य सुरक्षा विभाग के छापे से मचा हड़कम्प, दुकानें बंद कर भागे व्यापारी

10/24/2019 11:14:11 AM

फरीदाबाद (सुधीर राघव) : दिवाली से पूर्व फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई से व्यापारी सकते में आ गए हैं। पिछले चार दिनों से शहर में विभाग की टीम ने करीब तीन दर्जन खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई कर करीब 35 सेम्पल भरे हैं। बुधवार को भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर सेम्पलिंग की कार्रवाई की और 6 सैम्पल भरे। इससे बाजार में खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई व्यापारी टीम की कार्रवाई की भनक लगते ही अपनी-अपनी दुकानों के शटर बढ़ाकर चल दिए।  

फूड सेफ्टी विभाग के डेजिगनेटेड ऑफिसर एनडी शर्मा ने बताया कि उन्होंने बुधवार को नहर पार स्थित श्याम कॉलोनी और सेहतपुर में अनुपम स्वीट व बीकानेर मिष्ठान भण्डार की दुकानों पर की गई कार्रवाई में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, पिस्ता के नमूनें जांच के लिए भरे। उन्होंने बताया कि जहां खाद्य सामग्री व मिठाई खुले में बिकती हुई पाई गई उसेे फिकवाया गया और व्यापारियों को सभी खाद्य सामग्री को ढ़ककर रखने व फ्रीजर में रखने की निर्देश जारी किए गए।

शर्मा ने बताया कि लिए गए सभी 6 सेम्पलों को जांच के लिए पंचकुला फूड सेफ्टी विभाग की लेब में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जिन व्यापारियों की खाद्य सामग्री में मिलावट पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के समय मिठाई बनाने के दौरान उसकी मात्रा और आकर्षक बनाने के लिए दुकानदार उसमें सोडा, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया और चर्बी, सिंथेटिक दूध, मावा का प्रयोग करते हैं। 

उम्रकैद की सजा का है प्रावधान : जला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी एनडी शर्मा के अनुसार मिलावटी खाद्य सामग्री खाकर अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसमें संबंधित दुकानदार या मिलावटखोर को उम्रकैद और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। घटिया और मिलावटी माल बिक्री करने पर 5 लाख, मिस ब्रांडिंग में भी तीन लाख तक जुर्माना हो सकता है।

Isha