नर्सिंग संस्थानों को ‘नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ को जारी करने के लिए एक पोलिसी का गठन

1/21/2022 4:45:32 PM

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने राज्य में निजी/स्व-वित्तपोषित नर्सिंग संस्थानों को ‘नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ को जारी करने के लिए एक पोलिसी का गठन किया है, अब उन्हीं संस्थानों को कोर्स करवाने के लिए दाखिला करने की अनुमति होगी जो पोलिसी में वर्णित मानदंडों को पूरा करेंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नर्सिंग के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के उद्देश्य से निजी/स्व-वित्तपोषित नर्सिंग संस्थानों के लिए ‘नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ को जारी करने के लिए एक पोलिसी बनाई गई है। वर्तमान आधुनिक तकनीक व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्थानों के लिए पोलिसी बनाई गई है।

राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा व डिग्री नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश केवल उन संस्थानों में दिया जाएगा जो कि उक्त पोलिसी में मानदंडों को पूरा करते हैं, इसलिए सभी नर्सिंग संस्थानों को इस पोलिसी के अनुसार अपने दावों को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के कार्यालय में 30 जनवरी 2022 को सायं 5 बजे तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज विचारणीय नहीं होगा।

Content Writer

Isha