जुनैद हत्याकांड : आरोपी हैल्थ इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

3/17/2018 10:55:08 AM

चंडीगढ(ब्यूरो): जुनैद हत्याकांड में 8 महीने से जेल में बंद दिल्ली नगर निगम के हैल्थ इंस्पेक्टर पलवल निवासी रामेश्वर दास उर्फ रामेश्वर दयाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 28 मार्च तक जवाब मांगा है। 

आरोपी वर्तमान में फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद है। पुलिस थाना, जी.आर.पी. फरीदाबाद ने 23 जून, 2017 को हत्या, हत्या के प्रयास, गैरकानूनी रूप से रास्ता रोकने, चोट पहुंचाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत रेलवे एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया था। ट्रेन में सीट को लेकर शरू हुए झगड़े ने धार्मिक रूप ले लिया था और जुनैद की चाकू से गोद कुछ लोगों  ने हत्या कर दी थी जो ईद की शापिंग कर अपने कजन के साथ घर लौट रहा था। 

मृतक जुनैद के भाई फरीदाबाद निवासी हासिम की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। केस का ट्रायल चल रहा है। याची का कहना है कि उसके खिलाफ मामले में कानूनी साक्ष्य नहीं थे। मामला अचानक लड़ाई का है जो सीट को लेकर था। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। केस के ट्रायल में अभी लंबा समय लगेगा। वह 28 जून, 2017 से कस्टडी में हैं। उन्हें कस्टडी में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है। 

याची ने कहा है कि उनका नाम एफ.आई.आर. में नहीं था। वह 52 वर्ष के उम्रदराज व्यक्ति हैं जो एम.सी. दिल्ली में हैल्थ इंस्पेक्टर हैं। साथ ही कहा कि केस के मुताबिक मुख्य झगड़ा बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ जबकि वह उसका हिस्सा नहीं थे। जो भी धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं वह बनती नहीं थी। 

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