पीएनडीटी एक्ट में दोषी पाए गए पानीपत के पूर्व सीएमओ व डिप्टी सीएमओ

2/3/2020 12:59:09 AM

पानीपत/चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय ने एसीएस हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को सिफारिश की है कि पानीपत के उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर बत्रा तथा तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत के खिलाफ पी सी -पी एन डी टी एक्ट 1974  की हिदायतों की पालना न करने पर दोषी पाए गए हैं, इसलिए इनके खिलाफ अनुशाशनात्मक कार्यवाई करने बारे निर्णय लिया जाए।

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय ने हरियाणा लोकायुक्त कार्यालय को एक सुनवाई के दौरान इसकी लिखित जानकारी दी है। हरियाणा प्रदेश शिव सेना के अध्यक्ष हरकेश शर्मा ने हरियाणा लोकायुक्त को इस मामले में शिकायत दे रखी है। जिस पर  हरियाणा लोकायुक्त के आदेशों पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महा निदेशक ने निदेशक डॉक्टर प्रवीन सेठी को इस मामले की उच्स्तरीय जांच सौंपी थी।

हरियाणा प्रदेश शिव सेना के अध्यक्ष हरकेश शर्मा ने हरियाणा लोकायुक्त को दी इस शिकायत में कहा कि पानीपत के उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर बत्रा तथा तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत ने जिला एप्प्रोप्रेट एथोरिटी के सरकारी पद का दुरुप्रयोग करते हुए कुछ संस्थानों को जाली पंजी कारण प्रमाण पत्र जारी किए। आरोप लगाया कि ऐसे सभी केंद्रों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र व उसके लिए निर्धारित शुल्क तथा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तिथियों में तालमेल नहीं है।

निदेशक डॉक्टर प्रवीन सेठी को इस मामले की उच्स्तरीय जांच में पाया कि आरटीआई रिकॉर्ड में पानीपत के उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर बत्रा तथा तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत द्वारा मिसमैच पाया गया। मूल फाइल में से 4 सेंटर्स के कई ओरिजनल दस्तावेज नदारद मिले। डिस्पेच नंबर, डेट, जारी प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड में ओवर राइटिंग मिली। एक अस्पताल के रिकॉड में फॉर्म ए गायब मिला। पानीपत के उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर बत्रा तथा तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत के खिलाफ पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1974  की हिदायतों की उलंघना की है।
 

Shivam