कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष को 15 साल की कैद, चरस के साथ की गई था काबू

4/7/2021 12:08:18 PM

जींद : अतिरिक्त  जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी में कांग्रेस की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष रितु लाठर को 15 और दो सहयोगियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। लाठर पर डेढ़ लाख व सहयोगियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 15 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

गौर रहे कि  17 दिसंबर 2017 की शाम को सफीदें थाना पुलिस ने पानीपत मार्ग पर नाकाबंदी कर एक कार को रुकवाया था, इसमें गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर व हाल अर्बन एस्टेट जींद  निवासी रितु लाठर, झांझखुर्द |निवासी राजेंद्र व जैजैवंती निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल बैठे थे। तलाशी के दौरान चार किलो 490 ग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ नशीला पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पूछताछ में जानकारी मिली कि पानीपत रेलवे जंक्शन पर एक व्यक्ति चरस देकर गया था। चरस जींद में सप्लाई करनी थी।

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Content Writer

Isha