हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत

4/13/2021 5:30:11 PM

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने वाली मूल फाइल मांगी है, वहीं इसके साथ उनकी पैरोल की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है।

बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है। इससे पहले दायर याचिका में चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया था। अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उसकी रिहाई पर विचार कर सकती है.। याचिका में चौटाला ने कहा था कि उनकी उम्र 86 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वह 7 साल की सजा काट चुके हैं।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

Content Writer

vinod kumar