पूर्व सरपंच व 2 पंचों को 2 साल की सजा

2/23/2019 10:38:48 AM

असंध(बिन्दल): सब-डिवीजनल न्यायिक दंडाधिकारी रेखा ने पंचायती फंड के दुरुपयोग एवं गबन के मामले में बल्ला के पूर्व सरपंच व 2 पंचों को 2 साल की सजा सुनाई। सजा के अतिरिक्त दोषियों को 500 रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। अधिवक्ता गगन सहगल ने बताया कि गांव बल्ला के ग्रामीण सोमबीर ने तत्कालीन सरपंच एवं 2 पंचों पर फंड के दुरुपयोग एवं गबन के आरोप को लेकर असंध सब-डिवीजनल कोर्ट में केस दायर किया गया था। पूर्व सरपंच राजबीर सिंह लांबा पर आरोप था कि उसने अपने कार्यकाल में हजारों रुपए के झूठे यात्रा-भत्ता बिल दावे किए हैं एवं रसीदों में भी कटिंग की गई है। इसके अलावा गांव में लगाई गई सोलर लाइट जिसकी कीमत 48 हजार रुपए की दर से खरीदी गई जबकि शिकायतकत्र्ता ने उसी तरह की लाइट 2947 रुपए में लाइट खरीद की थी।

इसी खरीद से गोलमाल के प्रमाण मिले। जांच में पाया गया कि इन लाइट की खरीद करने से पूर्व हरियाणा पंचायती इलैक्टॉनिक विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई। इसके अलावा गांव के खिलाडिय़ों के लिए खेल किट पर हजारों रुपए का भुगतान किया गया जबकि खिलाडिय़ों को खेल का सामान नहीं देने का आरोप लगाया गया था। गांव के कुछ पैंशनधारकों एवं मृतकों की पैंशन डकारने का भी आरोप था। गांव के 2 तत्कालीन पंचों पर भी होॄडग्स एवं बैनर पर खर्च करने के अलावा झूठे अगूंठों की पहचान का आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने दोषियों को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। 
 

Deepak Paul