पूर्व एस.डी.एम., ई.ओ. व क्लर्क को 3-3 साल की सजा

2/5/2019 10:21:33 AM

सिरसा: ऑटो मार्कीट प्लाट वितरण घोटाले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत ने सिरसा के पूर्व एस.डी.एम. एवं नगर परिषद के तत्कालीन प्रशासक रहे बृजभूषण कौशिक, नगर परिषद के तत्कालीन ई.ओ. नेकीराम बिश्नोई व क्लर्क सतपाल चावला को 3-3 साल की सजा सुनाकर दंडित किया। गत दिवस अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था। इस मामले के अन्य आरोपी तत्कालीन क्लर्क सुरेश सिंगला, तत्कालीन डी.टी.पी. कुलभूषण मित्तल को बरी कर दिया। 

मामले के अनुसार स्टेट विजीलैंस ने 28 सितम्बर, 1995 को शिकायत मिलने के बाद ऑटो मार्कीट प्लाट वितरण मामले की जांच शुरू की थी। इस शिकायत में उस समय के डी.टी.पी. कुलभूषण मित्तल पर गंभीर आरोप लगे। सामने आया कि डी.टी.पी. के बेटे संजय मित्तल के नाम ऑटो मार्कीट में नियम विरुद्ध 175 गज का प्लाट अलॉट कर दिया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सिरसा के पूर्व एस.डी.एम. बृजमोहन कौशिक तथा न.प. के तत्कालीन ई.ओ. नेकीराम बिश्नोई, क्लर्क सतपाल चावला व अन्य ने पूर्व मंत्री के दबाव में आकर नियम-कायदों की बलि देते हुए 448 प्लाटों का वितरण कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत ने इस मामले में उक्त तीनों को गत दिवस दोषी करार देने के बाद सोमवार को 3-3 साल की सजा के साथ-साथ 17-17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 

Deepak Paul